REET 2021 : अब प्रथम लेवल के लिए भी आवेदन कर सकेंगे बीएड डिग्रीधारी

आवेदन की तिथि बढ़ाकर 19 फरवरी, 2021 तक तक दी है-

REET 2021 : जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक स्तर प्रथम लेवल के लिए आयोजित होने वाले राजस्थान एलिजिबिलिटी परीक्षा(पात्रता परीक्षा) में रीट में बीएड डिग्रीधारी को आवेदन करने की अनुमति देते हुए अन्तिम तिथि 19 फरवरी तक बढ़ा दी है। बीएड डिग्रीधारी भविष्य में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे या नही, यह याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ में याचिकाकर्ता मुकेश कुमार व अन्य ने राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती स्तर प्रथम की भर्ती में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अवसर नही दिए जाने की चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के अभिवत्ता सुशील बिश्नोई ने रहा कि नेशनल कौंसिल फाॅर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने 28 जून, 2018 को जारी एक अधिसूचना में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती स्तर प्रथम की भर्ती के लिए यह कहते हुए पात्र माना था कि नियुक्ति मिलने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को छह महिने का ब्रिज कोर्स करना होगा।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती स्तर प्रथम के लिए आवेदन मांगे, लेकिन इसमें बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए अवसर नही रखा गया। याचिका के अनुसार यह एनसीटीई की अधिसूचना के विपरीत है। सुनावाई के दौरान महाधिवत्ता मनीष व्यास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के मुताबिक बीएड डिग्रीधारक प्रथम स्तर के लिए पात्र नही है। उन्होंने एनसीटीई की ही अधिसूचना पर सवाल उठाए। एनसीटीई के अधिवत्ता विवेक श्रीमाली ने प्रत्युत्तर पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है। खंडपीठ ने बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को 19 फरवरी तक आवेदन करने की अनुमति दी है। इधर एनसीटीई की अधिसूचना को एसटीसी (डिप्लोमा) धारकों ने भी खंडपीठ में चुनौती दी है।

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2012 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से हुए थे बाहर

वर्ष 2012 में जिला परिषद् के माध्यम से 40 हजार पदों के लिए करवाई गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पहली बार प्रथम लेवल की भर्ती से बाहर कर दिया था। सहज द्वितीय लेवल के पदों के लिए ही सम्मलित किया था। उसके बाद में प्रदेश में वर्ष 2013, 2016 एवं 2018 में करीब 1 लाख से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षक के पदों पर भर्ती हुई, लेकिन बीएड डिग्रीधारी को सम्मलित नही किया।

यह है मामला

एनसीटीई एक्ट ने 2018 में बदला था फैसला, एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि एनसीटीई ने फरवरी 2018 में पुराने नियमो में बदलाव किया था। एनसीटीई ने 23 अगस्त, 2010 की गाइडलाइ को संसोधित करते हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रथण लेवल में बीएड धारकों को भी शामिल करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी थी।

अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा आवश्यक

आरटीई एक्ट के अनुसार तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए बीएसटीसी और बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। बिना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए पात्र नही माना जायेगा।

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