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24 फरवरी : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस(Central Excise Day) हर वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1944 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून बनाया गया था। देश के औद्योगिक विकास में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस विभाग ने करों का भुगतान आसान करने के लिए कर प्रणाली में सुधार किया और तकनीकों के प्रयोग को बढ़ाया।

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग द्वारा देश भर में 24 फरवरी को ‘केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस’ मनाया जाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाने का लक्ष्य आम लोगों में उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की अहमियत बताना है। यह दिवस 24 फरवरी, 1944 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून लागू किए जाने के उपलक्ष में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

  1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग1855 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत के सबसे पुराने विभाग में से एक है।
  2. केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 वर्ष 1996 से पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के रूप में जाना जाता था।
  3. वर्तमान में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के 23 जोन, 100 आयुक्तालय, 460 प्रभाग टैक्स संग्रह और भारत भर में कानून प्रवर्तन गतिविधियों के लिए 2614 रेंज है।
  4. सर्विस टैक्स के मामलों में गिरफ्तारी के लिए 2013 में कानून बनाया गया है। जबकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को गिरफ्तारी के लिए पावर केन्द्रीय सरकार द्वारा 1973 में दिया गया था।
  5. सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को सरकारी ऐजेंसियों बीएसएफ, ईडी, एनसीबी, इनकम टैक्स, आईटीबीपी, के मुकाबले सबसे अधिक बार सर्वश्रेष्ठ एंटी स्मगलिंग ऐजेसी का अवॉर्ड मिल चुका है।
  6. सेंट्रल एक्साइज की इंटैलीजेंस एजेंसी डीजीसीईआई की स्थापना 1979 में हुई थी। साल 2000 तक ऐजेंसी डाईरेक्टोरेट जनरल ऑफ एटीविजन के नाम से जानी जाती थी। सिर्फ 300 सौ अधिकारियों के साथ डीजीसीईआई ने रेवेन्यू चोरी के अन्य ऐंजेन्सियों के मुकाबले सबसे अधिक मामलों का पता लगाया।
  7. वर्तमान समय में 11,210 सुप्रिडेंट, और 14,704 इंस्पैक्टर सीबीईसी में तैनात है।

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