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रौलेट एक्ट (1919) क्या था

गरीबी,बीमारी,नौकरशाही के दमन-चक्र,और युद्धकाल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पनप रहे असंतोष ने उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया।

बढ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिजनी रौलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था।

रौलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी, 1919 को केन्द्रीय विधान परिषद में दो विधेयक पेश किये गये, जिसमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया।

17 मार्च,1919 को केन्द्रीय विधान परिषद् से पास हुआ विधेयक रौलेट एक्ट या रौलेट अधिनियम के नाम से जाना गया।

रौलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे, बिना मुकदमा चलाये जेल में बंद रख सकती थी, इसलिये इस कानून को बिना वकील, बिना अपील,बिना दलील का कानून कहा गया।

रौलेट एक्ट जनता की साधारण स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुछाराघात था तथा अंग्रेजी सरकार की बर्बर और स्वेच्छाचारी नीति का स्पष्ट प्रमाण था।

रौलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। गांधी जी ने रौलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह की स्थापना की।

रौलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह के पहले चरण में स्वयं सेवकों ने कानून को औपचारिक चुनौती देते हुए गिरफ्तारियां दी।

6 अप्रैल, 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हङतालों का आयोजन किया गया, हिंसा की छोटी-मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया।

9 अप्रैल को गांधी जी दिल्ली में प्रवेश के प्रयास में गिरफ्तार कर लिये गये, इनकी गिरफ्तारी से देश में आक्रोश बढ गया, गांधी जी को बंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया।

रौलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में जमना लाल दास,द्वाराकादास, शंकर लाल बैंकर,उमर सोमानी, बी.जी. हार्नीमन आदि शामिल थे।

Reference : https://www.indiaolddays.com/

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