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24 दिसम्बर : राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है

प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (National Consumer Day)मनाया जाता है ।यह दिवस उपभोक्ताओं के संरक्षण और उनके अधिकारों के संबंध में उन्हें जागरुक करने के लिए मनाया जाता है।

24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का विधेयक पारित किया गया था। सन् 1991 और 1993 में इसमें संशोधन किया गया सन् 2002 में इसे पूरे देश में लागू किया गया, जिसमें ग्राहक के अधिकारों तथा उनमें जागरूकता का एक भाव पैदा करके लोगों को जागरुक किया गया।

महात्मा गांधी ने कहा है कि हम किसी को कोई भी वस्तु या सेवा देकर कदापि न समझे कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, बल्कि वह हमारी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद करके हमें सेवा प्रदान करने का अवसर दे रहा है ।

24 दिसंबर को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने इसी दिन इस अधिनियम को हस्ताक्षर करके पास किया था। दरअसल हम किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से उपभोक्ता है, लेकिन देश में उपभोक्ताओं के संबंध में उनके अधिकारों के संबंध में कोई कानून नहीं था, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो जाने से इस स्थिति से निपटारा आसानी से हो रहा है विश्व स्तर पर 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत वर्ष में 24 दिसंबर को सन 2000 से मनाया जा रहा है। इस दिवस के अवसर पर हम सभी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरुक कर सकते है। https://m.dailyhunt.in/news

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